कोंडागांव में नशे पर सख्ती : रोलिंग पेपर व स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध

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लक्ष्मीनाथ नाग

कोंडागांव
जिले में युवाओं और नाबालिगों के बीच बढ़ते नशे के चलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए तथ्यों के आधार पर पता चला कि शहर में नाबालिगों और युवाओं के बीच चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन वस्तुओं की मदद से मादक पदार्थों को आसानी से छुपाकर साथ रखना और सेवन करना सरल हो जाता है।

जानकारी के अनुसार यह सामग्री पान की दुकानों, किराना व परचून दुकानों, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे आसानी से उपलब्ध स्थानों पर बेची जा रही थी, जिससे युवाओं और नाबालिगों को यह आसानी से उपलब्ध हो रही थी। इसके कारण नशे की प्रवृत्ति और नशे में होने वाली आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि की आशंका जताई गई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिले में इन वस्तुओं की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 01 जून 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता चाहता है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सुनवाई के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करें और युवाओं को इससे दूर रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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