गौतम कश्यप की रिपोट
गौरगांव (केशकाल) में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, जिसका मकसद है बच्चों को मजदूरी से हटाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करना। जाहिर तौर पर इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगाया जाता है, जो कि उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डालता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव अध्यक्ष/जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान उत्तरा कुमार कश्यप के आदेशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अंजली सिंह के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देश में शिविर आयोजित कर ,
मनीषा तिवारी, रिटेनर अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय केशकाल।के द्वारा गांव से उपस्थित मितानिन एवं महिलाओं को बाल श्रम, से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी बच्चा 14 वर्ष से कम है उन बच्चों को कारखाना, फैक्ट्री, रोड निर्माण ,पुल निर्माण ,होटल या अन्य जगहों पर काम करने या कराने पर, अपराध है। अगर आपको इस प्रकार का जानकारी प्राप्त होता है कि कोई बच्चा किसी कारखाना या खतरनाक जगह पर, कम कर रहा है तो आप चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
और जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह,से संबंधित पाक्सो एक्ट कि विस्तार से जानकारी। घरेलू हिंसा, साईबर क्राईम, अभिव्यक्ति एप्लिकेशन, आगामी नेशनल लोक अदालत 13जुलाई 2024 को समस्त न्यायालयों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणो तत्काल निराकरण किया जायेगा। आदेश कि कॉपी नि: शुल्क प्रदाय कि जाती है। इसमें निराकरण के बाद अपील नहीं की जाती। साइबर क्राईम
से संबंधित किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन के माध्यम से फर्जी कॉल आपके घर वालों का आवाज से पेमेंट डालने के लिए बोलने पर हमें एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना है। क्योंकि इस प्रकार की क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है।इस प्रकार कि जानकारी विस्तार से जानकारी दी गई ।
जिसमें उपस्थित पी एल वी अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यलय केशकाल।
पी एल वी अमृत नरेटी थाना केशकाल।
ग्राम पंचायत सचिव संजय पटेल एवं मितानिन उपस्थित रहे ।










