फलन सरकार ब्यूरो चीफ कोंडागांव
बाल विवाह मुक्त कोण्डागांव अभियान में जुटा प्रशासन — ग्राम पंचायतों में पारित होंगे शपथ प्रस्ताव
कोण्डागांव सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित करने शासन के निर्देशों के अनुपालन में कोण्डागांव जिले में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत कोण्डागांव एवं बड़ेराजपुर में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने की। प्रशिक्षण में जिले के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (ग्राम पंचायत सचिव) शामिल हुए।
प्रशिक्षण के दौरान 2 अक्टूबर से आयोजित ग्राम सभाओं में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने हेतु पारित प्रस्तावों की जानकारी साझा की गई।
अधिकारियों को बताया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं हुए हैं, वहां विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर शपथ ग्रहण एवं प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है।
शासन द्वारा विवाह हेतु निर्धारित लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य बताया गया। साथ ही, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं बाल विवाह के सामाजिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने “बाल विवाह मुक्त कोण्डागांव” का शपथ ग्रहण किया।
इस अवसर पर जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।











